2010-11 से लेकर 2018-19 तक के सम्पति कर की बकाया राशि का पूरा ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया

फरीदाबाद, 6 जनवरी।  हरियाणा सरकार ने 2010-11 से लेकर 2018-19 तक के सम्पति कर की बकाया राशि  31 जनवरी, 2020 तक एकमुश्त जमा करने वाले बकायादारों का पूरा ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इसके इलावा वर्तमान वित वर्ष 2019-20 का सम्पति कर  31 जनवरी 2020 तक जमा करने वाले करदाताओं को भी दस प्रतिशत की छूट देने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है।  उल्लेखनीय है कि गत 5 सितम्बर को जारी की अधिसूचना के तहत अधिसूचित की गई नीति के अनुसार सरकार ने 31 दिसम्बर, 2019 तक सम्पति कर का अपना बकाया जमा करने वाले बकायादारों को यह राहत प्रदान की थी और अब उसी नीति की मियाद अब सरकार ने  31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी है।

फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त डा0 यश गर्ग ने एक आदेश जारी कर निगम के सभी संयुक्त आयुक्तों, क्षेत्रिय एवं कर अधिकारियों एवं भूमि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारियों को सरकार के उक्त निर्णय को लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने करदाताओं से भी अपील की है कि वे सरकार की उक्त ब्याज माफी योजना को अधिक से अधिक लाभ उठायें।

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