अवैध शराब की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 22 पेटी अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बरामद

थाना पल्ला की नवीन नगर चौकी पुलिस ने MCD टोल, ओम एन्क्लेव के पास से आरोपी को स्कूटी सहित पकड़ा, दिल्ली में किराये की दुकान पर बेचने के लिए ले जा रहा था शराब

फरीदाबाद : फरीदाबाद पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पल्ला की नवीन नगर चौकी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 पेटी देशी शराब मार्का फ्रेश संतरा, 2 पेटी अंग्रेजी शराब मार्का ओसी ब्लू तथा वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक स्कूटी बरामद की है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को पुलिस चौकी नवीन नगर की टीम MCD टोल, ओम एन्क्लेव पार्ट-1 के पास मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक लाल रंग की स्कूटी पर अवैध शराब लेकर ओम एन्क्लेव के पास से गुजरने वाला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर निगरानी शुरू की। कुछ समय बाद लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक युवक वहां पहुंचा। पुलिस टीम को देखकर उसने स्कूटी वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे स्कूटी सहित काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान राकेश वासी गांव बघाट जिला दरभंगा, बिहार, हाल दीपावली कॉलोनी, इस्माइलपुर, फरीदाबाद के रूप में हुई।

पुलिस टीम ने आरोपी की स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें से देशी शराब मार्का फ्रेश संतरा की 2 पेटी बरामद हुईं। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर पास के एक खंडहरनुमा प्लॉट की तलाशी ली गई, जहां से देशी शराब मार्का फ्रेश संतरा की 18 पेटी तथा अंग्रेजी शराब मार्का ओसी ब्लू की 2 पेटी बरामद हुईं। इस प्रकार पुलिस ने कुल 22 पेटी अवैध शराब बरामद की।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ओम एन्क्लेव में एक पुरानी दुकान किराये पर ले रखी है और वह शराब को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिल्ली के मिठापुर स्थित अपनी किराये की दुकान पर ले जाकर बेचता था। आरोपी शराब रखने एवं बेचने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। आरोपित को कल माननीय अदालत में पेश किया जायेगा।

फरीदाबाद पुलिस आमजन से अपील करती है कि अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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