सार्वजनिक सम्पत्ति पर बिना अनुमति के वॉल पेंटिंग बनाना गैर कानूनी : जिलाधीश विक्रम सिंह

कहा, निजी सम्पति पर लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही करें वॉल पेंटिंग

– पेंटर को वॉल पेंटिंग के नीचे लिखना होगा नाम व मोबाइल नंबर

– आदर्श आचार संहिता संबंधित डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत होगी कार्रवाई

फरीदाबाद, 02 अप्रैल। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

जिलाधीश ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पतियो पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार गैर कानूनी है । ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह हैं निर्वाचन आयोग की हिदायतें:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने इस संबंध सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की पहले लिखित में अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले चित्रकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा।

इस नियम के तहत होगी कार्यवाही:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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