नशा तस्करों पर माननीय अदालत सख्त, वर्ष 2020 के एक मामले मे आरोपी को 15 साल का कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना, चिन्हित अपराधों की श्रेणी में था मामला

फरीदाबाद : फरीदाबाद पुलिस द्वारा चिन्हित अपराधों की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी करके आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है, इसी क्रम में नशा तस्करी के मामले मे आरोपी नीरज वासी तिरखा कॉलोनी फरीदाबाद को 15 साल की कैद की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 सितंबर 2020 को पुलिस चौकी अग्रसेन की टीम ने गस्त के दैरान नीरज को प्रतिबंधित 23 BUPRENORPHINE INJECTION IP सहित गिरफ्तार किया गया था। जिस संबंध मे थाना शहर बल्लभगढ में नशा तस्करी से संबंधित धाराओं मे मामला दर्ज कर किया गया व पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर 12 जनवरी 2021 को चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही हुई। यह मामला चिन्हित अपराध की श्रेणी में था और चिन्हित अपराधों की विशेष टीम द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिस पर माननीय अदालत श्री राजेश कुमार यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद की अदालत से आरोपी नीरज को 15 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा हुई है।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!