ट्रैफिक जाम व सड़क सुरक्षा के मद्देनजर 5 जून 2023 से 7 जुलाई 2023 तक फरीदाबाद में भारी वाहनों की एंट्री, आवागमन व पार्किंग सुबह 7:00 से 11:00 व शाम 4:00 से 9:00 बजे तक प्रतिबंधित

– आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाई, फ्यूल इत्यादि ले जाने वाले वाहनों को आवागमन में मिलेगी छूट

– नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई

फरीदाबाद : सड़क सुरक्षा तथा ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए डीसीपी ट्रेफिक अमित यशवर्धन द्वारा 5 जून 2023 से 7 जुलाई 2023 तक फरीदाबाद में सुबह 7:00 से 11:00 व शाम 4:00 से 9:00 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन, एंट्री व आइडल पार्किंग प्रतिबंधित की गई है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि डीसीपी ट्रेफिक अमित यशवर्धन ने शहर में भारी ट्रैफिक के चलते सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उक्त आदेश पारित किए हैं जिसमें 5 जून से लेकर अगले 1 महीने तक फरीदाबाद में सुबह 7:00 से 11 व शाम 4:00 से 9:00 बजे तक भारी वाहनों के फरीदाबाद में आवागमन, एंट्री व आईडल पार्किंग पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। सुबह और शाम के वक्त कार्यालय, स्कूल या काम पर जाने वाले यात्री वाहन लेकर बहुत अधिक संख्या में सड़कों पर होते हैं जिसकी वजह से सड़क पर जाम की समस्या पैदा हो जाती है जिससे सड़क दुर्घटनाएं भी घटित होती है इसलिए सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उक्त आदेशों के तहत भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्राला, कैंटर इत्यादि कि फरीदाबाद में एंट्री, आवागमन या आइडल पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी ताकि सड़क पर वाहनों का ट्रैफिक कम हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 और हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 71 के तहत डीसीपी ट्रेफिक ने यह आदेश पारित किए हैं।

हालांकि आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाई फ्यूल इत्यादि ले जाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि भारी वाहनों की एंट्री रोकने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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