जिला फरीदाबाद में दूसरे जिलों व राज्यों से पशुओं आदि के आवागमन व खरीद फरोक्त पर पूर्णत: प्रतिबंध : जिलाधीश यशपाल

  • पशु मेलों व जोहड व तालाब पर बिमार गाय, भैंस आदि पशुओं को ले जाने पर भी रोक
  • यह आदेश अगले आदेशों तक प्रभावी होंगे

फरीदाबाद : जिलाधीश यशपाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में गाय, भैंस पशुओं आदि में कुछ जगह / जिलों में लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) संक्रामक बिमारी का प्रकोप देखा गया है जिसमें गाय, भैंस पशुओं आदि की देखभाल व सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अतः सक्रमण बिमारी के लक्ष्ण गाय, भैंस पशुओं आदि में फैलने की सम्भावना है। इसी संदर्भ में जिला फरीदाबाद में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिला फरीदाबाद में दूसरे जिलों व राज्यों से गाय, भैंस पशुओं आदि के आवागमन / खरीद फरोक्त, पशु मेलों व जोहड व तालाब पर बिमार गाय, भैंस आदि पशुओं को ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश यशपाल ने बताया कि आदेशों की सख्ती से पालना के लिए पुलिस द्वारा जिला फरीदाबाद से लगती अन्य राज्यों / राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा / मार्गों पर उपयुक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का पात्र / भागी होगा।

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