10 अप्रैल को होने वाली एनडीए/एनए (आई) की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सीमा पर धारा-144 : जिलाधीश जितेन्द्र यादव

फरीदाबाद, 6 अप्रैल। जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने जिला मे आगामी 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली एनडीए/एनए (आई) के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) के लिए परीक्षा केंद्रों की सीमा के भीतर सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मददेजर धारा-144 लगाने के आदेश पारित किए है। ये परीक्षाए दो सत्रों में, सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर में 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक और सीडीएस (1) परीक्षाए तीन सत्रों में आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षाए सुबह 09:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक, दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक और शाम 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा संचालित जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।

जिलाधीश ने जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास लगभग 200 मीटर के क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने से शांति और शांति बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्द्वारा क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है । जिला फरीदाबाद में परीक्षा केंद्रों के आसपास आगामी 10 अप्रैल को सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक 200 मीटर की परिधि में और परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में फोटोस्टेट व्यवसाय पर प्रतिबंध है। उन्होने कहा कि यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर मौजूद अन्य लोक सेवक पर लागू नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति एवं समय की कमी को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित कर आम जनता को जानकारी देने के लिए किए गए हैं।

उन्होने कहा कि इन आदेशो की फरीदाबाद जिला में परीक्षा केन्द्रों की सीमा के आदेश के उल्लंघन के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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