रेनू सिंह ने कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया

फरीदाबाद । जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक गुप्ता के दिशा-निर्देश अनुसार और सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चैबे के मार्ग दर्शन में डीएलएसए के पैनल अधिवक्ताओ द्वारा कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में पैनल अधिवक्ता रेनू सिंह ने बल्लभगढ़ मे बाजारों में कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए रेहड़ी वालो को और लेबर का कार्य करने वाले लोगों को जागरूक किया गया तथा कोविड-19 से बचाव के लिये क्या क्या कदम उठाने हैं, के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने हाथ 40 सैकेण्ड तक धोना है तथा सड़कों व सार्वजनिक स्थलों थूकना नहीं है। जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकले। उन्होंने बताया कि वे अपने मुंह पर मास्क और हाथों में गल्फ पहन कर ही घर से बाहर निकले। लोगों से कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए बाहर निकलता है तो उस पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

डीएलएसए की पैनल अधिवक्ता रेनु सिंह ने लोगों से कहा कि किसी भी तरह के कोरोना के संकेत मिलने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। आयुष विभाग द्वारा दी जा रही देसी दवाइयों का प्रयोग करें। इस बीच कुछ नीम हकीम करोना वायरस के इलाज का दावा कर रहे हैं, उनके चक्कर में ना फंसे और यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की जरूरत हो तो वह लीगल एड अथॉरिटी की सहायता ले सकते हैं।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!