आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित करने के आदेश जारी

फरीदाबाद । जिलाधीश यशपाल ने जिले में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त यशपाल के निर्देशानुसार जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक के माध्यम से जारी की गई रेट लिस्ट के अनुसार थोक में क्विंटल तथा फुटकर में किलोग्राम व लीटर के अनुसार दाम तय किए गए है। जिनमें थोक में चावल परमल 2900 रुपए क्विंटल व 34 रुपए किलो ,गेहूं पीबीडब्ल्यू-343 किस्म 1850 रुपए क्विंटल व फुटकर में 20 रुपए किलो ,गेहूं का आटा खुला हुआ 2200 रुपये क्विंटल व फुटकर में 24 रुपए किलो, चने की दाल 7200 रुपए क्विंटल व फुटकर में 80 रुपए किलो, मूंग साबुत 10700 व 110, उर्द की दाल 501/ 44 ब्रांड 9600 रुपए क्विंटल व 110 रुपए किलो, अरहर की दाल किंग ब्रांड 10000 रुपए क्विंटल व 115 रुपए किलो , मसूर साबुत खजाना 8200 रुपए क्विंटल व 85 रुपए किलो, चीनी एम-30 किस्म 3750 रुपए क्विंटल व 40 रुपए किलो, मूंगफली तेल गिनी 15 लीटर 2750 रुपए व 1 लीटर 185 रुपए, सोयाबीन तेल गिनी 15 लीटर 2300 रुपए व 1 लीटर 160 रुपए, सरसों का तेल शहनाई 15 लीटर 2280 रुपए व एक लीटर 166 रुपए,सूरजमुखी का तेल फॉर्चून 15 लीटर 2700 रुपए व 1 लीटर 185 रुपए , वनस्पति घी गगन 15 लीटर 2000 रुपए व 1 लीटर 135 रुपए , पाम आयल गिनी 15 किलोग्राम 2000 रुपए व 1 लीटर 135, चाय की पत्ती खुली 2000 व 250, आलू लोकल 800 रुपए क्विंटल व 15 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर देसी 800 व 15, प्याज लोकल 1600 व 20, नमक आयोडीनयुक्त टाटा 1800 व 20, गुड देसी 3300 व 40 तथा दूध वीटा 5600 व 57 की दर से तय किया गया है।

यदि कोई दुकानदार उक्त आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यदि कोई दुकानदार उपभोक्ता से उपरोक्त दरों से अधिक रेट लेता है तो इस संबंध में भारत भूषण सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी फरीदाबाद मोबाइल नंबर 7988362882 को तथा वजन कम या ज्यादा लेने वाले निरीक्षक राजवीर विधिक माप विज्ञान फरीदाबाद मोबाइल नंबर 98122 70124 पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

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