भैंस का वध करने वाले एक आरोपी को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धौज पुलिस ने किया गिरफ्तार

  • पशुओं पर क्रुरता कदापि बर्दाशत नहीं की जाएगी : महेंद्र पाठक-SHO थाना धौज

फरीदाबाद : डीसीपी एनआईटी नीतीश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देश के तहत कार्य करते हुए पुलिस थाना धोज प्रभारी महेंद्र पाठक की टीम ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम इरशाद उर्फ बल्ला है जो धौज गांव का रहने वाला है। इस मामले में अभी तीन आरोपी मुबीन उर्फ बब्बन, शाहिद उर्फ बिल्ली, इकबाल उर्फ बिल्ली तथा साजू उर्फ गहना अभी फरार चल रहे हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई की आरोपी बिल्ला कॉलोनी में स्थित साजू उर्फ गहना के प्लाट में भैंस काट रहे हैं।

सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने भागते हुए एक आरोपी इरशाद को मौके से काबू कर लिया। पुलिस द्वारा मौके से भैंस की कटी हुई गर्दन तथा चाकू छुरी बरामद किए गए। आरोपी को थाने लाकर उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429 व पशु क्रुरता अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पशुओं पर अत्याचार नहीं कर सकता।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यहां से पशु काटकर मेवात में इसकी सप्लाई करते हैं। आरोपी के साथियों की तलाश की जा रही है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है।

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