पोक्सो एक्ट में आरोपी को अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा, लगाया 5 हजार का जुर्माना

– आरोपी ने वर्ष 2019 में वारदात को दिया था अंजाम, थाना धौज में हुआ था मामला दर्ज
– आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिंग लडकी के अश्लील फोटो सोशल मीडिया ग्रुप में किए थे वायरल
फरीदाबाद 19 जुलाई : माननीय अदालत हेमराज मित्तल के द्वारा 11 मार्च वर्ष 2019 में छेड-छाड, जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाने, अश्लील फोटो खींचकर ब्लेकमेल करके बलात्कार करने की कोशिश की धाराओं में थाना धौज में हुए दर्ज मामले में गवाह व सबूतो के आधार पर 2 साल की सजा व 5 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है।
बताते चले की वारदात वर्ष 2019 की है। आरोपी के खिलाफ नाबालिंग लडकी के पिता की शिकायत पर आरोपी फरीदाबाद के गांव सिरोही के रहने वाले वाहिद के खिलाफ थाना धौज में पोक्सो एक्ट, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की इत्यादि की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को थाना पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में थाना पुलिस के द्वारा अदालत में मामले से संबंधित सभी दुरुस्त गवाह व सबूत पेश किए गए। जिन के आधार पर माननीय अदालत के द्वारा आरोपी को सजा व जुर्मान किया गया है।



