तीन महीनों तक जिला फरीदाबाद कि राजस्व सीमा के भीतर ड्रोन या कोई भी कम-उड़ान वाली वस्तु उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

उपायुक्त ने कहा, सभी साइबर कैफे, पी.जी., गेस्ट हाउस, सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों, होटल मालिक तथा मकान मालिक हर व्यक्ति का रखे पूर्ण रिकॉर्ड

– 1 हफ्ते से ज्यादा होटलों या पी.जी. आदि में ठहरने वाले व्यक्ति की कराए पुलिस वेरिफिकेशन

फरीदाबाद : जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में कानून और व्यवस्था की समस्याओं, सुरक्षा खतरों और असामाजिक तत्वों और अन्य लोगों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए ड्रोन/हॉट एयर बैलून/ चाइनीज माइक्रो लाइट/ग्लाइडर और कम-उड़ान वाली वस्तुओं आदि को उड़ाने पर तत्काल प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला फरीदाबाद की राजस्व सीमा के भीतर दिनांक 06.08.2024 से अगले तीन महीने की अवधि तक लागू रहेंगे।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 के तहत सभी साइबर कैफे, पी.जी., गेस्ट हाउस, सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों, होटल मालिक तथा मकान मालिकों को आदेश दिए जाते हैं कि वे उनके संस्थान में आने और ठहरने वाले हर व्यक्ति का फोटो एवं आईडी प्रूफ के साथ रिकॉर्ड एक रजिस्टर में नियमित रूप से दर्ज करें। साथ ही अगर उनके संस्थान में किसी भी व्यक्ति का आवागमन या ठहराव एक हफ्ते से अधिक होता है तो उस व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।

जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 223 तथा अन्य सम्बंधित अधिनियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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