प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिला में लगाई धारा 163 : जिलाधीश

पूरे जिला में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध

फरीदाबाद, 30 सितंबर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला में गदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार, एक अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन आदि) की उड़ान को प्रतिबंधित किया है और साथ ही ड्रोन नियम, 2021 के तहत पूरे फरीदाबाद जिला को रेड जोन घोषित किया है जिसके चलते जिला फरीदाबाद में 01अक्टूबर 2024 को प्रातः 09:00 बजे से शाम 07.00 तक सभी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और लागू प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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