फरीदाबाद : बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे – डा. यश गर्ग

फरीदाबाद। फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त डा. यश गर्ग ने कहा है कि निगम को आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी बड़े बकायादारों के विरूद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सीलिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ ऐसी संपतियों को नीलाम करने की कार्यवाही भी शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। कराधान विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक ओर तो निगम क्षेत्र के कुछ बड़े करदाता निगम का करोड़ों रूपये संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में निगम को अत्यधिक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में निगम के संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त निगमायुक्त, सभी क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी और भूमि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी उपस्थित थे।

नगर निगम के जनसम्पर्क अधिकारी रतन लाल रोहिल्ला ने जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि निगमायुक्त ने बैठक में 31 दिसम्बर 2020 तक कम से कम 46 करोड़ रूपये बकाया संपत्ति कर की वसूली करने के भी निर्देश दिए है, जिसके लिए निगम के सातों जोनों के भी टारगेट निर्धारित किए गए है। डा. यश गर्ग ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की संपत्ति कर के ब्याज माफी योजना का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, होर्डिग्स, बैनर व मुनादी आदि के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार प्रसार करे जिससे निगम के साथ-साथ शहरवासी भी लाभान्वित हो सकें।

निगमायुक्त डा. यश गर्ग ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे अपने बकाया संपत्ति कर की राशि को बिना किसी देरी के जमा करवाएं जिससे कि निगम प्रशासन सफाई, सीवरेज, जलापूर्ति सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उन्हें बेहतर तरीके से उपलब्ध करवा सके। उन्होंने यह भी अपील की कि कोविड-19 के दृष्टिगत निगम कार्यालयों में आने की बजाय वे अपना संपत्ति कर https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx लिंक पर जा कर के जमा करवायें।

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