मुद्रक व प्रकाशक को चुनावी प्रचार सामग्री पम्पलेट व पोस्टरों पर लिखना होगा अपना नाम व पता : उपायुक्त
फरीदाबाद, 14 अक्तूबर ! निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशानुसार चुनावी प्रचार सामग्री जैसे पम्पलेट व पोस्टरों पर मुद्रक व प्रकाशक को अपना नाम व पता तथा प्रकाशित की गई कापियों की संख्या अवश्य लिखनी होगी। अगर कोई भी मुद्रक व प्रकाशक चुनाव सम्बंधी प्रचार सामग्री पर अपना नाम व पता नहीं लिखता है या उस प्रकार के छापे गए पम्पलेट अथवा पोस्टरो की संख्या नही लिखता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री अतुल द्वेदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में सभी मुद्रकों व प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधितव अधिनियम- 1951 की धारा 127 ए द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिये गए है कि वे इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मुद्रक एवं प्रकाशक द्वारा जो भी चुनावी प्रचार सामग्री छापी जाये, उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी भेजें। उन्होंने बताया कि अगर कोई मुद्रक व प्रकाशक निर्वाचन आयोग के इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।