परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू

फरीदाबाद, 10 नवंबर। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने आगामी 14 नवंबर 2021 को जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली एनडीए/एनए- द्वितीय तथा सीडीएस-द्वितीय (ओएमआर आधारित) लिखित परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आमजनों की मुक्त आवाजाही व 5 व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने तथा फोटोस्टेट की मशीनें आदि लगाने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

यह लिखित परीक्षा एनडीए/एनए के लिए दो पारियों में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दोपहर बाद 2:00 बजे से सायं 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। सीडीएस द्वितीय के लिए तीन पारियों में सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक, दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक तथा शाम को 3:00 से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। अतः 14 नवंबर 2021 को इस परीक्षा दिवसके मौके पर सुबह 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में उक्त आदेश लागू रहेंगे।

यह आदेश ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित जन सेवकों पर लागू नहीं माने जाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा- 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

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