सीटीएन अधिनियम, 1995 के प्रावधान के अनुसार उल्लंघन वाले केबल ऑपरेटर के खिलाफ करें कार्यवार्ई: जिलाधीश जितेन्द्र यादव

फरीदाबाद : उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार जिला में चलाई जा रही केबल टेलीविजन नेटवर्क को निर्धारित नियमों के अनुसार नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केबल नेटवर्क अधिनियम (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के अनुसार केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना भी जारी की गई है।

जिलाधीश ने कहा कि सभी केबल नेटवर्क ऑपरेटरों को निर्धारित 25 चैनलों के अलावा संसद टीवी व निर्धारित चैनलों का प्राइम बैंड पर प्रसारण करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वर्तमान में 28 चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। इनमें 25 चैनल डीडी के हैं। इसके अलावा संसद टीवी- एच.डी. और संसद टीवी-राज्य सभा को प्रत्येक के नेटवर्क पर प्रसारित किया जाना अनिवार्य है।

प्रसार भारती द्वारा सूचित की गई हिदायतों में कहा गया है कि कुछ केबल आपरेटरों के अनुसार लिस्ट अपने नेटवर्क पर सभी अनिवार्य चैनल नहीं चला रहे हैं, जो कि सरकार के नियमों केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम नियम का उल्लंघन है।

जिलाधीश ने कहा कि सीटीएन अधिनियम, 1995 की धारा 11 के अनुसार, यदि कोई केबल ऑपरेटर केबल नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकृत अधिकारी को जब्त करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित उपमंडल अधिकारियों, जिला सूचना व जनसंपर्क अधिकारी व पुलिस की टीम गठित कर जांच करवाई जाएगी। इनमें नियमों का उल्लंघन करने वाले केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

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