सोलर पंप के लिए किसान 24 जून तक जमा करवाएं अपना लाभार्थी हिस्सा : अतिरिक्त उपायुक्त

फरीदाबाद। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर सिंह मान ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के तहत जिन किसानों ने 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सौर उर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए जिला में पिछले साल ऑनलाईन आवेदन किया था, वे किसान सोलर पम्प लगवाने के इच्छुक हैं तथा किसी कारण उनके द्वारा जमा की जाने वाली राशि जमा नहीं करवा गई, वे अपने-अपने आवेदन अनुसार 3 एचपी डीसी मोनोब्लाक के लिए 40779 रुपये, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 42342 रुपये, 3 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 41320 रूपये, 5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 59491 रूपये, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 57826 रूपये, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 88052 रूपये, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 83860 रूपये तथा 10 एचपी एसी/डीसी सबमर्सिबल के लिए 109989 रूपये लाभार्थी द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी फरीदाबाद के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 403, चतुर्थ तल, लघु सचिवालय सेक्टर-12, फरीदाबाद में 24 जून तक जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि किसी भी लाभार्थी को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी निर्धारित समयावधी में यह राशि जमा नहीं करवाता है तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के सहायक परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के निदेशालय द्वारा इस संबंध में किसानों के मोबाइल फोन पर भी संदेश भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान अपना लाभार्थी हिस्सा पहले जमा करवाएगा, उसे ही सोलर पंप पहले दिया जाएगा।

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