ट्रैक्टर के अनुदान हेतु आवेदन करने वाले किसान 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन करवाएं जमा: विजय कुमार

– ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस राशि 10 हज़ार रूपये जमा कराना अनिवार्य

– राशि जमा न कराने पर आवेदन आवेदन रद्द समझा जाएगा

फरीदाबाद, 13 जनवरी। फरीदाबाद के सहायक कृषि अभियन्ता विजय कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फरीदाबाद द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान एस.बी.-89 स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर दिनांक 10-01-2023 तक अप्लाई किया था उन सत्यापित किसानों के लिए दिनांक 16-01-2023 से 20-01-2023 तक विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस राशि 10000 /- रूपये जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। लाभार्थी का चयन उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (DLEC) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं/ डीलर से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोड़कर) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ/ई- वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता / डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ईमेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरांत डिजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता / अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान को पसंद किया गया ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा बिल, बीमा तथा आर.सी. के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (DLEC) को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चेक करने उपरांत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर के माध्यम से अनुदान राशि जारी की जाएगी।

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