राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के भुगतान/निपटान का सुनहरा अवसर

9 मई 2026 को सेक्टर-12 अदालत परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

फरीदाबाद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 9 मई 2026 (शनिवार) को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ लंबित ट्रैफिक चालानों का भी निपटान किया जाएगा।

ट्रैफिक चालान निपटान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:

* जिन वाहन मालिकों/चालकों के चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वो लोक अदालत में उपस्थित होकर निपटान करा सकते हैं।

* नागरिकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा अदालत परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।

* यह हेल्प डेस्क पुरानी अदालत बिल्डिंग के सामने बड़े पेड़ के नीचे लगेगी। जहां पर यातायात पुलिस कर्मचारी नागरिकों को चालानों की जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

चालान भुगतान से संबंधित नियम:

पोस्टल चालान (CCTV आधारित):

* केवल 90 दिनों के भीतर ही भुगतान किया जा सकता है।

* भुगतान स्थान: डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय, तीसरी मंजिल, कक्ष संख्या 317

ई-चालान (मौके पर किये गये):

* भुगतान स्थान: लघु सचिवालय, पांचवीं मंजिल, कक्ष संख्या 506 या मौके पर ही Paytm के माध्यम से भुगतान संभव

90 दिन से अधिक लंबित चालान:

* पहले वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं।

* इसके बाद नियमित न्यायालय में भेजे जाते हैं, जहां लोक अदालत में निपटान संभव है

कानूनी प्रावधान:

* चालान तिथि से 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2020 (संशोधन) के तहत धारा 167(8) के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

* इस प्रावधान के तहत वाहन को डिटेन (जब्त) किया जा सकता है।

कार्रवाई के आंकड़े (अप्रैल 2026):

* लगभग 22,000 वाहनों की चेकिंग
* करीब 2,100 वाहन डिटेन
* कुल 57,028 चालान
* 61,885 ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई

डीसीपी ट्रैफिक, फरीदाबाद जयबीर सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित चालानों का निपटान करें। साथ ही सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने का आग्रह किया।

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