हाई अलर्ट के मध्य नजर फरीदाबाद पुलिस का कोंबिंग/सर्चिंग अभियान जारी, थाना स्तर पर की जा रही है लगातार चैकिंग

जिला फरीदाबाद में होटल, गेस्ट हाउस ,पीजी, किरायेदार, साइबर कैफे, पुरानी गाडी खरीद बेच आदि के संबंध में धारा 163 BNSS के अंर्तगत आदेश जारी, अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत की जायेगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

फरीदाबाद : पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में फरीदाबाद पुलिस द्वारा जिला में कानून व सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये थाना स्तर पर विभिन्न स्थानो पर कोंबिंग व सर्चिंग की जा रही है जिसके अर्तगत 14 नवंबर को NIT, बल्लभगढ व सैंट्रल जोन में थाना स्तर पर सभी थाना व चौंकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संवेदनशील क्षेत्रों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोंबिंग की है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हाई अलर्ट के मद्देनज़र फरीदाबाद पुलिस द्वारा जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों पर गहनता से चेकिंग की जा रही है

उन्होंने आगे बताया कि जिला फरीदाबाद में कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद से आदेश जारी कराये गये है जिसके अर्तगत जिले के सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशालाएँ तथा अस्पतालों के मालिको को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र (ID) प्राप्त किया जाए तथा उसका पूरा रिकार्ड रजिस्टर में अंकित कर सुरक्षित रखा जाए। साइबर कैफे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं अन्य पहचान संबंधी विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाए तथा पहचान पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखी जाए। मकान मालिक अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाएँ, सभी कार गैरेज, मैकेनिक, डेंटिंग-पेंटिंग करने वाले व्यक्ति तथा पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर प्रत्येक वाहन एवं उसके मालिक का पूरा विवरण दर्ज करें। सभी कार डीलर खरीदी या बेची गई गाड़ियों का विवरण नजदीकी थाना में उपलब्ध करवाएँगे। सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशाला एवं अस्पतालों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के लिए C-Form भरना अनिवार्य किया गया है। सभी एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ संचालक अपने बूथ पर एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें एस.टी.डी. या ओ.आई.एस.डी. कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पता एवं पहचान दर्ज की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी मोबाइल विक्रेता, पुराने मोबाइल हैंडसेट या SIM कार्ड की खरीद-बेच के संबंध में रजिस्टर में प्रत्येक लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज करेंगे, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मोबाइल या सिम कार्ड खरीदने-बेचने वाले व्यक्ति से एक शपथ पत्र प्राप्त करें, जिसमें खरीदार और विक्रेता का नाम, पता, फोन विवरण, आई.एम.ई.आई. नम्बर दर्ज हो तथा यह विवरण भी हो कि मोबाइल या सिम कार्ड चोरी का नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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