भारी संख्या में पेंशन लाभार्थी बैंकों में ना जाएं, उनकी पेंशन वापस नहीं जाएगी : उपायुक्त

फरीदाबाद। उपायुक्त यशपाल ने पेंशन लाभार्थियों को बताया कि अब तक पेंशन योजनाओं के लाभ पात्रों द्वारा 3 महीने में कम से कम एक बार बाउचर या बायोमेट्रिक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य था, यदि लाभार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता था तो 3 महीनों की पेंशन बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा विभाग को वापस भेज दी जाती थी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉक डाउन चल रहा है, और इस महामारी पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। अतः सभी पेंशन लाभार्थियों के द्वारा बैंक में जाकर बाउचर के माध्यम से राशि निकलवाने में कठिनाई आ रही है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि भारी संख्या में लाभार्थी बैंकों में ना जाएं। उपायुक्त ने बताया कि अब लाभार्थियों को 30 जून 2020 तक छूट दी गई है, अतः सभी पेंशन धारक अगर अभी अपनी पेंशन नहीं निकलवा पाते हैं तो विभाग द्वारा उनकी पेंशन को रोका नहीं जाएगा।

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