गरीब बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दी जाए : हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय

गुरुग्राम (मदन लाहौरिया) 3 नवंबर। हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारीयों को निर्देश जारी करते हुए नियम 134 ए के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों के संबंध में कई हिदायतें जारी करते हुए इन बच्चों के लिए स्कूली बस की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया है! इस विषय में गुरुग्राम के मजदूर नेता व गरीब बच्चों की शिक्षा के सलाहकार राजेंद्र सरोहा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश भर में स्कूलों की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और ये बड़े निजी स्कूल गरीब बच्चों को पहले तो दाखिला ही बड़ी मुश्किल से देते हैं और यदि दाखिला दे भी दें तो उन गरीब बच्चों को स्कूली बस की सुविधा नहीं देते! ये सभी निजी स्कूल सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं और शिक्षा के नाम पर बड़ी भारी लूटपाट करते हैं! राजेंद्र सरोहा का कहना है कि दबे कुचले वर्ग व मजदूर तबके के बच्चों को पूरी तरह से स्कूली सुविधा देकर पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जाये ताकि गरीब व मजदूर वर्ग तथा रेहड़ी पटड़ी वालों के बच्चे भी प्रतिभावान व संस्कारवान बन सके!

वहीं दूसरी ओर जब किसान नेता चंद्रभान काजला से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश भर में 7560 निजी स्कूलों में करीब 45 हजार गरीब बच्चे नियम 134 ए के तहत कक्षा दूसरी से बारहवीं तक पढ़ाई कर रहे हैं! इन बच्चों को निजी स्कूल दाखिला भी बड़ी मुश्किल से देते हैं और इन्हें स्कूली बस की सुविधा तो बिलकुल ही नहीं देते! ऐसे में अभिभावक बच्चों का दाखिला कराने से ही पीछे हट जाते हैं! आगे चंद्रभान काजला ने बताया कि अब निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए पढ़ाई करने वाले इन गरीब बच्चों पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की शर्त भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस पर भी रोक लगा दी है! गरीब बच्चों पर अन्य शिक्षण सामग्री व स्कूल ड्रैस भी नहीं थोपी जा सकती! पिछले कई वर्षों से निजी स्कूलों के द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के मामले में की जा रही मनमानियों के कारण ही हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने यह कदम उठाया है! अब सवाल यह उठता है कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हरियाणा के कितने निजी स्कूल इन गरीब बच्चों को स्कूली बस की सुविधा दे पाते हैं!

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