31 मार्च तक लम्बित सम्पत्ति कर के बकायों के भुगतान पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट : स्वप्निल आर. पाटिल

फरीदाबाद, 22 मार्च। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल आर. पाटील ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद नगर निगम के क्षेत्र में सभी सम्पत्तिकर धारकों का सम्पत्ति विवरण सर्वे उपरान्त शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा https://property.ulbharyana.gov.in पर अपलोड किया हुआ है जिस पर सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट जोकि दिनांक 31.12.2023 तक अपने सभी बकाया संपत्ति कर की राशि एकमुश्त जमा कराने तथा अपनी संपत्ति के स्वयं सत्यापन करने पर मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की छूट दिये जाने बारे योजना बनाई थी।

नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल आर. पाटील ने सभी सम्पत्तिधारकों से पुनः अपील की है तथा बताया है कि वे सम्पत्तिकर धारक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिये सम्पत्ति कर के बकायों की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट के लाभार्थी बनेगें जो दिनांक 31.03.2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सम्पत्ति कर के सभी बकायों की अदायगी करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं एवं सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित सम्पत्ति कर के बकायों पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट भी अनुमति की जाएगी, यदि उनके बकायों का भुगतान वे 31 मार्च, 2024 तक कर दिया जाता है और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।

किसी भी त्रुटि के निवारण हेतू पोर्टल के https://property.ulbharyana.gov.in/portal पर स्वयं ही आवेदन करें तथा त्रुटि दूर होने पर प्रॉपर्टी डाटा सत्यापित करें एवं सरकार द्वारा दी गई इस छूट का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठायें।

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