हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना के मामलो में गम्भीर चोट पर 50000/-रु व मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए के मुआवजे का है प्रावधान

फरीदाबाद : बता दे कि Hit and Run Motor Accident Compensation Scheme-2022 के अंतर्गत हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना के मामलों में गम्भीर चोट लगने पर 50000/-रु तथा मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। जिस संबंध में फरीदाबाद पुलिस द्वारा आमजन को जागरुक करते हुए सूचित किया जाता है कि सर्वप्रथम पीडित (गम्भीर चोट), कानूनी उत्तराधिकारी (मृत्यु होने पर) मुआवजे के लिए क्लेम जांच अधिकारी (जिस क्षेत्र में गम्भीर चोट या मृत्यु हुई हो उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी या तहसीलदार) के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के उपरांत क्लेम जांच अधिकारी एक महिने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट क्लेम सेटलमेंट आयुक्त (जिला मजिस्टेट या उपायुक्त या कलेक्टर) के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। क्लेम सेटलमेंट आयुक्त 15 दिन के अंदर स्वीकृति आदेश सामान्य बीमा परिषद के पास भेजेगा। इसके उपरांत सामान्य बीमा परिषद 15 दिन के अंदर मुआवजा आवेदक को ट्रांसफर करेगा।

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