कंटेमेंट जोन के क्षेत्र से बाहर शहरी क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि तक बफर जोन घोषित !

फरीदाबाद 21 जुलाई। जिलाधीश यशपाल ने जिला समन्वय समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार जिला में कंटेनमेट जोन की संशोधित सूची जारी की है, जिसमें 103 कंटेनमेंट जोन में जिला के विभिन्न क्षे़त्रों को शामिल किया गया है। जिलाधीश ने जारी आदेशो में बताया कि फरीदाबाद जिला के जिन क्षेत्रों में कोरोना के नए मामले सामने आएं हैं, वहां पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट की सूची को संशोधित किया गया है। इन कंटेमेंट जोन में जिला प्रशासन, हरीयाणा व केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतें लागू होंगी। कंटेमेंट जोन के क्षेत्र से बाहर शहरी क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र से एक हजार मीटर की परिधि तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सभी इंसीडेंट कमांडर अपने क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में सभी एसओपी को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!