रैफरमुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त, फरीदाबाद से मिला

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 को नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

फरीदाबाद, 07 जुलाई : रैफरमुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त, फरीदाबाद से मिला और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 को नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संयोजक सतीश चोपड़ा के साथ सरदार प्रितपाल सिंह, अवधेश ओझा, प्रदीप कुमार और पंकज शर्मा शामिल रहे।

सतीश चोपड़ा ने उपायुक्त महोदय को अवगत कराया कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 1 मई 2014 से पूरे देश में लागू है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका की रक्षा करना और वेंडिंग को विनियमित करना है। लेकिन फरीदाबाद में अभी तक अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर काम अधूरा है।

ज्ञापन में रखी गई मुख्य मांगें :

सर्वेक्षण: शहर के सभी वार्डों में मौजूदा वेंडरों का शीघ्र सर्वे या पुनः सर्वेक्षण कराया जाए। अधिनियम की धारा 3 के तहत हर 5 वर्ष में सर्वे अद्यतन होना अनिवार्य है।

पहचान पत्र: सभी सर्वेक्षित वेंडरों को 2 माह के भीतर वेंडिंग प्रमाण-पत्र व पहचान पत्र जारी किए जाएं।

TVC का गठन: टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% वेंडर प्रतिनिधि शामिल किए जाएं, जिनमें 33% महिला वेंडर हों।

वेंडिंग जोन: वेंडिंग जोन, प्रतिबंधित जोन व नो-वेंडिंग जोन का नक्शा बनाकर सार्वजनिक किया जाए।

बेदखली पर रोक: वेंडिंग प्रमाण-पत्र जारी होने तक किसी भी वेंडर को न हटाया जाए। यदि हटाना पड़े तो धारा 18 के अनुसार 30 दिन की पूर्व सूचना दी जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हरियाणा स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम, 2020 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये प्रति 5 वर्ष है। MCF क्षेत्र में स्थायी वेंडर हेतु वेंडिंग फीस 500 रुपये प्रति माह और मोबाइल वेंडर हेतु 200 रुपये प्रति माह निर्धारित है। सर्वे से छूटे वेंडर Form-II के साथ स्व-घोषित Form-I जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।

श्री चोपड़ा ने कहा कि अधिनियम के सही क्रियान्वयन से न केवल हजारों वेंडरों की आजीविका सुरक्षित होगी, बल्कि शहर की सुव्यवस्था भी बनेगी और PM SVANidhi जैसी योजनाओं का लाभ भी पात्र वेंडरों तक पहुंचेगा।

वही उपायुक्त महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

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