हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान योजना-2026 का स्वागत, व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत

Faridabad : हरियाणा सरकार ने लंबित कर मामलों के समाधान और व्यापारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस)-2026 लागू की है। यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। सरकार के अनुसार वर्ष 2025 में लागू की गई इसी प्रकार की योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली थी और 1, लाख से अधिक व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया था। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है।
योजना के तहत विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर, ब्याज और जुर्माने में निर्धारित श्रेणियों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। एक लाख रुपये तक के बकाया मामलों में 100 प्रतिशत तक राहत का प्रावधान किया गया है। पुराने बिक्री कर मामलों में भी विशेष छूट दी जाएगी, जिससे वर्षों से लंबित विवादों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार का मानना है कि इससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी तथा राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।
इस योजना का जिला टैक्स बार एसोसिएशन ने भी स्वागत किया है। बार रूम में आयोजित बैठक में संगठन के प्रधान एसके भारद्वाज, पूर्व प्रधान एडवोकेट संदीप सेठी संजय डिंडै, महेश शर्मा सत्यवान नरवाल हरीश धनखड़ सुरजीत चौहान एवं अन्य सदस्यों ने कहा कि यह योजना व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना लागू होने से विभाग पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा तथा करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। संगठन ने कर अधिकारियों से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी योजना का लाभ उठा सकें और इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।



