लंबित एम.वी. टैक्स के विलंब भुगतान के लिए शास्तियों से छूट प्रदान की गई : जितेंद्र गहलावत

फरीदाबाद : जिला परिवहन प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र गहलावत ने बताया कि परिवहन विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा राज्य में पंजीकृत सभी परिवहन वाहनों जिनका देय एम.वी. टैक्स 01.04.2020 से 30.06.2022 तक लंबित है, उन वाहनों के लंबित एम.वी. टैक्स के विलंब भुगतान के लिए शास्तियों से छूट प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि इस छूट की समय सीमा 28.07.2022 निर्धारित की गई है। दिनांक 28.07.2022 के पश्चात दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2022 तक हरियाणा राज्य में पंजीकृत सभी परिवहन वाहनों के देय एम.वी. टैक्स पर जुर्माना राशि भुगतान से छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा।

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