किशोरी से दुष्कर्म के जुर्म में दस साल की कैद !
जींद, 11 सितंबर ! अदालत ने एक किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी युवक को दस वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार किशोरी ने पांच जनवरी 2018 को महिला थाना पुलिस में इस घटना की शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार आरोपी दीपक ने उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर नतीजा भुगतने की धमकी भी दी। आरोपी दीपक ने सुबह तक उसे कमरे में बंधक बनाए रखा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने दीपक को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।