निग्मायुक्त ने ठोस कचरा निष्पादन पर गंभीरता से संक्षिप्त समीक्षा की

फरीदाबाद, 30 नवम्बर। नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल ने निगम मुख्यालय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के केस नं0 13029/198 एम0सी0 मेहता वर्सज यूनियन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार निगम अधिकारियों के साथ फरीदाबाद में वायु प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में बैठक कर समीक्षा की। उपरोक्त मीटिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ठोस कचरा निष्पादन, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि के बारे में निगम अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर जानकारी ली और अधिकारियों को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देष दिए। उपरोक्त बैठक में निग्मायुक्त ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, एंटी स्मॉग गन, स्मॉग टावर आदि जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए है को अपनाने के लिए भी आवष्यक कार्यवाही के आदेश दिए।
मीटिंग में निग्मायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को यह भी आदेश दिए कि यह सुनिष्चित किया जाए कि सीवर का पानी, इण्डस्ट्रियल बेस्ट आदि अनट्रीटड नदी व सीवरेज लाईनों में न डाला जाए। इसी तरह निग्मायुक्त ने ठोस कचरा निष्पादन पर भी गंभीरता से संक्षिप्त समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि निगम क्षेत्र से कचरा प्रतिदिन उठवाकर बंधवाड़ी प्लांट में भेजना सुनिश्चित किया जाए। निग्मायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्वीपिंग मशीन द्वारा ज्यादा से ज्यादा सफाई करने के भी निर्देश दिए। निग्मायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के केस नं 13029/98 एमसी मेहता वर्सज यूनियन ऑफ इंडिया के उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त दिए गए अन्य निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए। मीटिंग में अतिरिक्त आयुक्त विक्रम, संयुक्त आयुक्त, गगनदीप, विरेन्द्र सिंह व अधीक्षण अभियंता विरेन्द्र करदम और कार्यकारी अभियंता भी उपस्थित थे।