रॉंग साइड में वाहन चलाने वाले वाहन चालको के खिलाफ यातायात पुलिस सख्त, पिछले 4 माह में किये गए 4384 चालान

फरीदाबाद : यातायात पुलिस फरीदाबाद द्वारा आमजन को जागरुक करने के साथ-साथ यातायात नियमों की उल्लघना करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कडी में रॉंग साइड में वाहन चालाने वाले चालको के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस द्वारा पिछले 4 माह में 4384 चालान किए गए है।

पुलिस उपायुक्त यातायात जसलीन कौर ने कहा कि आमतौर पर देखने में आता है कि वाहन चालक थोडा सा समय बचाने के चक्कर में गलत दिशा में वाहन चलाते हैं। जिससे दूर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और खुद के साथ-साथ दूसरों के जान-माल के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया कि फरीदाबाद में दिल्ली-बडोदरा हाईवे के साथ बने बाईपास रोड पर गलत दिशा में वाहन चलाने कि शिकायतें प्राप्त होने पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात के दिशा-निर्देश के अंतर्गत बाईपास रोड पर यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले चालकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस का एक स्पेशल जोनल आफिसर नियुक्त किया था, साथ ही 1 ‘Victor व 1 interceptor वाहन भी तैनात किए हैं। जिसके नेतृत्व में यातायात पुलिस फरीदाबाद ने माह नवम्बर 2024 से अब तक गलत दिशा में वाहन चलाने वालो के 4384 चालान किए गए है जिनमें 910 चालानों में के विरुद्ध Dangerous Driving की धारा भी लगाई गई है।

उन्होने जानकारी अधिक जानकारी देते हुए बताया कि रॉंग साइड में वाहन चलाना खतरनाक ड्राईविंग की श्रेणी में आता है और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ खतरनाक ड्राईविंग व गलत दिशा में ड्राईविंग की दोनों कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक ड्राईविंग में 5000 रूपय का जुर्माना का प्रावधान है इसके अतिरिक्त गलत दिशा में वाहन चलाने पर 500 रूपय के जुर्माना का प्रावधान है। इस प्रकार 5500/- रूपय का जुर्माना किया जाएगा और खतरनाक तरीकें से वाहन चलानें पर ड्राईविंग लाईसेंस भी निलम्बित किया जाएगा। फरीदाबाद पुलिस की अपील है कि आमजन के आवागमन को सुगम व सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का सहयोग करें। अव्यवस्थित तरीके से वाहन रॉंग दिशा में चलाकर यातायात में अवरोध करने का भागीदार न बने।

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