अंतरजातीय विवाह करने पर नव दंपति को दिए जाते हैं 2 लाख 50 हजार रुपये : उपायुक्त

फरीदाबाद, 16 सितम्बर। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर नव दंपत्ति को हरियाणा सरकार की ओर से 2 लाख 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के के साथ विवाह करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत पात्र नागरिकों को यह राशि उनके संयुक्त बैंक खाते में 1 लाख 25 लाख रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए फिक्सड डिपोजिट के रूप में जमा करवाई जाती है। इसके साथ-साथ 1 लाख 25 हजार रुपये की राशि उनके बचत खाते में भी डाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधू दोनों भारत के नागरिक होने चाहिएं। अनुसूचित जाति से संबंधित लड़का या लड़की हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी हो और नवविवाहित जोड़े द्वारा पहले इस योजना के अंतर्गत लाभ न लिया गया हो। वर-वधू दोनों की आयु कानूनन विवाह के योग्य होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि केवल पहले विवाह हेतु ही प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विवाह के 3 वर्ष के अंदर-अंदर देना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की अन्य विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अंत्योदय भवन में आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय भवन में आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए मात्र 10 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों से आह्वान किया है कि वे अंत्योदय भवन व उपमंडल स्तर पर स्थापित किए गए अंत्योदय सरल केंद्रों में जाकर निर्धारित शुल्क में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना, डा. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन ऑनलाइन अंत्योदय भवन व सरल अंत्योदय के केंद्र पर भरे जाते हैं।

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