पंचायती राज संस्थाओं चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू

– हथियारों को सम्बंधित पुलिस थाने में कराना होगा जमा

– आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस कर्मियों पर नहीं होंगे लागू

फरीदाबाद, 15 नवम्बर। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि फरीदाबाद जिला में 22.11.2022 और 25.11.2022 को सभी प्रखंडों में ग्राम पंचायत के जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और पंच की सीटों पर मतदान होना है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के निर्बाध, निष्पक्ष और शांतिप्रिय आयोजन हेतु जिला में धारा-144 के तहत किसी भी तरह के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिला के फरीदाबाद/बल्लभगढ़/तिगांव प्रखंडो में शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत सभी हथियार धारकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस थानों/अधिकृत हथियार डीलरों के पास आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद एवं हथियार जमा कराना सुनिश्चित करें। हालाँकि, यह आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस कर्मियों, सरकारी कर्तव्यों पर अधिकृत अधिकारी, बैंकों के रिटेनर्स, ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक और खिलाड़ी जो विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं, को विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेना होता है, जिसमें वे अपनी राइफलों का इस्तेमाल करते हैं या बैंक वैन तथा वाहनों के सुरक्षा व्यक्तियों आदि पर लागू नहीं होंगे।

उपायुक्त ने कहा कि इन आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसएचओ की होगी। वह उनके सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को उचित रसीद के तहत जमा करवाएँगे और इन आदेशों के प्रभावी होने तक जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेंगे। चुनाव की समाप्ति, आदर्श आचार संहिता को वापस लेने के बाद लाइसेंस धारक संबंधित एसएचओ/अधिकृत शस्त्र डीलर से अपने आग्नेयास्त्र या हथियार वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है। यह आदेश पंचायत चुनाव 2022 की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता को वापस लेने तक प्रभावी रहेगा।

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