नए कानून के अंतर्गत थाना खेडीपुल में दर्ज दहेज हत्या के मामले में पुलिस द्वारा चिकित्सा बोर्ड से कराया गया पोस्टमार्टम

फरीदाबाद : बता दे कि 1 जुलाई को जिला फरीदाबाद के थाना खेडीपुल में नए कानून के अंतर्गत दहेज हत्या के संबंध में दर्ज पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा आज नए कानूनों के तहत चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड के माध्यम से मृतका जया शर्मा का सिविल अस्पताल फरीदाबाद में पोस्टमार्टम कराया गया।

पुलिस उपायुक्त सैन्ट्रल जसलीन कौर द्वारा बतलाया कि शिकायतकर्ता चंद्रभान वासी सेक्टर-2 पलवल द्वारा उसकी बेटी जया शर्मा की दहेज हत्या करने के बारे में शिकायत थाना खेडीपुल को प्रस्तुत की गई। जिसपर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मौके का निरिक्षण करके मृतका के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फरीदाबाद में रखवाया गया तथा शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत प्रभाव से संबंधित धाराओं में प्रथम सूचन रिपोर्ट पंजीकृत की गई और आज मृतका जया शर्मा का चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड के माध्यम सिविल अस्पताल फरीदाबाद में पोस्टमार्टम कराया गया है।

उन्होने मामले में जानकारी देते हुए बतलाया कि दहेज हत्या जैसे संगीन अपराध में चिकित्सा रिपोर्ट/राय, तकनीकी साक्ष्यों तथा गवाहों के आधार पर गिरफ्तारी सूनिश्चित की जाती है। फरीदाबाद पुलिस की पीडित परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। तकनीकी रुप से पारदर्शिता और निष्पक्षता रखते हुए अनुसंधान किया जाएगा तथा मामले में पारदर्शिता से गुनहेगारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियो द्वारा मामले की मोनिट्रिंग की जा रही है।

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