न्यायिक परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को : कुनाल गर्ग

फरीदाबाद, 12 मई। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई को प्रात: 10 बजे स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
डालसा सचिव एवं सीजेएम कुनाल गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करने के लिए बैंच स्थापित किए जाएंगे, जिन पर केसों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंचो पर न्यायधीश व लीगल सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई की टीमें आमजन के कसों की सुनवाई करेंगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुनाल गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सचिव ने आगे बताया कि इस लोक अदालत मेे मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निर्मित किये गये मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन की बचत होती है।
श्री गर्ग ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने एक हेल्पलाइन नम्बर चलाया हुआ है। जिस पर आमजन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यलय में मिल सकते हैं।



