करदाता अपना बकाया सम्पत्ति कर 31 अक्टूबर तक जमा करवाता है तो उसे 10% की छूट भी मिलेगी !

फरीदाबाद, 24 सितम्बर। फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा सम्पत्ति कर सेवाओं की ऑनलाईन भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुए यदि करदाता अपने सम्पत्ति कर का भुगतान करते हैं तो उन्हे कैशलैस अदायगी करने पर 1% की छूट भी अतिरिक्त तौर से मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि करदाता अपना बकाया सम्पत्ति कर आगामी 31 अक्टूबर तक जमा करवाता है तो उसे वर्तमान वित्त वर्ष के सम्पत्ति कर पर 10% की छूट भी मिलेगी। निगमायुक्त डा. यश गर्ग ने अपील की है कि कोरोना महामारी के चलते करदाता निगम कार्यालयों में जाने की बजाए अपने-अपने घरों या संस्थानों में बैठे-बैठे निगम की आनलाईन सेवा का लाभ उठायें।

निग्मायुक्त डा. यश गर्ग ने जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा गत 20 मई को जारी नीति के तहत जिन संपत्ति करदाताओं ने पिछले तीन सालों में प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति कर निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले-पहले जमा करवाया है उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने, वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के बकाया मूल संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत की छूट देने और एकमुश्त बकाया संपत्ति कर की अदायगी करने पर संपूर्ण ब्याज की राशि माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन यह सभी छूट 31 अक्टूबर तक अपना सम्पत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को ही प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि करदाताओं को सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए निगम के संबधित कार्यालय में जाकर सम्पत्ति कर जमा करवाना होगा।

निगम के जन सम्पर्क अधिकारी रतन लाल रोहिल्ला ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सम्पत्तिकर ऑनलाइन जमा करवाने के लिए करदाता किसी भी आनलाईन ब्राउजर में https://www.ulbharyana.gov.in डालेंगे तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की बेबसाईट खुल जायेगी जिस पर बायें हाथ पर नीले रंग में उल्लेखित विकल्पों में से प्रोपर्टी टैक्स एण्ड फायर टैक्स का विकल्प चयन करें। उसके बाद लाल स्टार से दर्शित अनिवार्य विकल्प भर कर अपनी प्रोपर्टी आई0डी0 डालें। यदि प्रोपर्टी आई0डी0 619N123456789 तरह की है तो उसे ओल्ड प्रोपर्टी आई0डी0 के विकल्प में डाल कर सर्च करें। करदाता यह प्रोपर्टी आई0डी0 सम्पत्तिकर की अपनी पिछले साल की रसीद पर देख सकते हैं। यदि किसी करदाता को अपनी प्रोपर्टी आई0डी0 मालूम नहीं है तो ऐसे करदाता नाम या मकान न0 आदि में से कोई एक विकल्प डाल कर अपनी प्रोपर्टी को ढूंढ सकते हैं और फिर अपनी सम्पत्ति कर दर्शित होने के बाद अपने सम्पत्तिकर की अदायगी कर दें।

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