5 अक्टूबर को मतदाता लोकतंत्र के प्रति निभाएं अपना कर्तव्य : जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही कर सकते है मताधिकार

फरीदाबाद, 28 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर शनिवार, 5 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान दिवस छुट्टी नहीं, लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य निभाने का दिन है। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के उल्लेखनीय प्रयास से अब मतदाता सूची में नाम व अपना मतदान केंद्र चेक करना बेहद आसान हो गया है। इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने कई ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की हैं, जिनके जरिये मतदाता सूची में नाम व पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके भी मतदाता पोलिंग बूथ व मतदाता सूची के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जिला के मतदाताओं का आह्वान किया है कि चुनाव के पर्व-प्रदेश के गर्व में भागीदार बनते हुए वे आयोग की मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें। आयोग द्वारा जारी किया गया चुनाव पहचान पत्र ही मतदान में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के बाद भी मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

डीसी ने बताया कि मतदाता द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में चेक करने तथा मतदान केंद्र संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट देखी जा सकती है। मतदाता घर बैठे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in से अपना फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाता वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन आदि शामिल हैं। उन्होंने मतदाताओं से पांच अक्टूबर को बढ़-चढ़कर मतदान का आह्वान किया।

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