दस साल की सजा काट रहे पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को मिली दो हफ्ते की फरलो

नई दिल्ली। जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को दो हफ्ते की फरलो मिली है। चौटाला को यह फरलो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने पर मिली है। उम्मीद है कि चौटाला शनिवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। बीती 18 दिसंबर को ओमप्रकाश चौटाला की रिहाई को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दोबारा फैसला सुनाने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2019 को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार व साजिश रचने में उन्हें कुल 10 साल की सजा हुई है। भारत सरकार के सजा माफ करने वाला नियम उन पर लागू नहीं होता। ऐसे में चौटाला की सजा कम नहीं की जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो तर्कों पर इस आदेश को खारिज किया। एक तो चौटाला भ्रष्टाचार के आरोपी में 7 साल की सजा काट चुके हैं। 

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दूसरा तर्क रखा था कि चौटाला कि रिहाई 2 अक्टूबर 2019 तक होनी थी। सरकार का तर्क था कि 2 अक्टूबर 2019 जा चुका है। ऐसे में उनकी याचिका खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को नहीं माना था। उन्होंने कहा है कि जब एक व्यक्ति की याचिका पैडिंग पड़ी है तो उनकी याचिका खारिज नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को तर्क संगत आदेश देने के निर्देश दिए थे। 

2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि 60 साल या उससे अधिक के ऐसे पुरुष कैदियों जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी का आधार लेकर याचिका दायर की थी कि उनकी सजा 5 साल से ज्याद पूरी होगी है और उनकी उम्र भी 87 साल है। ऐसे में उनकी सजा माफ की जाए। इस केस में सुनवाई पूरी होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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