जिला बार एसोसिएशन का चुनाव बार काउंसिल चंडीगढ़ ने किया रद्द

फरीदाबाद : बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के आदेश पर दिनांक 10 नवंबर 2020 को हुए जिला बार एसोसिएशन का चुनाव रद्द कर दिया है। इस चुनाव में कुल 2222 सदस्यों ने मतदान किया था जब गिनती हुई तो ईवीएम मशीन में 1841 वोट काउंट किए थे। कुल 381 मतों की हेराफेरी को लेकर दूसरे पक्ष ने बार काउंसिल की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल 2021 को हुई जिसमें पाया गया कि चुनाव में धांधली बाजी हुई थी और चुनाव दोबारा 30 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 यानी 15 दिन के अंदर कराए जाएं।

चुनाव अधिकारी को लेकर भी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने आदेश दिया है कि इलेक्शन के आरओ निर्दोष गुर्जर को भी निलंबित कर दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर हरियाणा प्रदेश का चुनाव 6 नवंबर 2020 की बजाय 10 नवंबर 2020 को हुआ था। राजेश बैंसला ने कहा कि यह सच्चाई की जीत हुई है। हमें उम्मीद थी कि फैसला बिल्कुल सही आएगा। इस फैसले से जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में खुशी है। बार काउंसिल के आदेश की कॉपी मिल चुकी है।

इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जेपी अधाना, बार काउंसिल के पूर्व मनोनीत सदस्य शिवदत्त वशिष्ठ, प्रदीप परमार, कंवर राकेश सिंह, डीएस रावत, ललित बैसला, अनिल पाराशर, संतराम शर्मा, अशोक कुमार, रघुवेश सिंघल, महेंद्र गर्ग, विनोद कौशिक, सतबीर शर्मा, अशोक मुथरेजा, अजय भडाना, अभिषेक गोस्वामी, श्योराज बैसला, रविंद्र चपराना, अमित बोसट्टा, मोहित नैन, आइपी आलोक, दिनेश भारद्वाज आदि अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है।

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