मतदान प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुनिश्चित किए व्यापक प्रबंध : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ ली अधिकारियों की बैठक

– राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व मतदाताओं को निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने का किया आह्वान

फरीदाबाद, 03 अक्टूबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को पूर्ण निष्पक्ष, पारदर्शिता व शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन फरीदाबाद की ओर से सभी व्यापक प्रबंध सुनिश्चित कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से करने के साथ ही चुनाव आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त किए गए पुलिस पर्यवेक्षक संदीप सिंह चौहान, 85-पृथला व 88 बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक डा.राघव लांगर, 86-एनआईटी विस व 89-फरीदाबाद विस क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक बिभूति रंजन चौधरी, 87-बड़खल विस क्षेत्र व 90-तिंगाव विस क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक गीता सिंह, खर्च पर्यवेक्षक समता मुल्लामुडि व विवेक उपाध्याय सहित पुलिस आयुक्त ओ पी नरवाल के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किए गए प्रबंधों की समीक्षा की।

मोबाइल फोन मतदान केंद्र में नहीं कर सकते उपयोग :

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से हर गतिविधि पर नजर रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को मतदान केंद्र में किसी भी रूप से अपने मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि यदि कोई मतदाता अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पहचान स्वरूप मतदान केंद्र पर लाएं उक्त डाक्यूमेंट्स :

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाता शनिवार, 5 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएं जो मतदान केंद्र पर अपने साथ मतदाता पहचान पत्र, फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआईडी) में से कोई भी डाक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

गेस्ट हाऊस, होटल आदि में बाहरी व्यक्ति के रुकने पर पाबंदी :

डीसी ने कहा कि हरियाणा में 15वी विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर गुरूवार, 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरूवार की शाम 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक, रोड शो अथवा जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़कर, पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और स्टार प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी गेस्ट हाऊस, होटल, लॉज, सामुदायिक केंद्र सहित अन्य कमर्शियल रिहायशी क्षेत्रों में सघन चैकिंग अभियान चलाकर बाहरी व्यक्तियों की जांच की जाए और यदि ऐसा कोई मिलता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह रहे मौजूद :

इस अवसर पर डीसीपी अभिषेक जोरवाल, डीसीपी जसलीन कौर, 86-एनआईटी के आरओ एवं एडीसी डॉ.आनंद शर्मा, 90-तिगांव विस के आरओ एवं सीईओ जिला परिषद सतबीर मान, 89-फरीदाबाद विस क्षेत्र की आरओ एवं एसडीएम फरीदाबाद शिखा, 88-बल्लभगढ़ विस क्षेत्र के आरओ एवं एसडीएम मयंक भारद्वाज, 87-बड़खल विस क्षेत्र के आरओ एवं एसडीएम अमित मान, 85-पृथला विस क्षेत्र के आरओ एवं हशिविप्र के संपदा अधिकारी सिद्धार्थ दहिया, डिप्टी डीईओ एवं सीटीएम अंकित कुमार सहित सभी एसीपी व अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!